Building Construction Rules Changed In Bihar: बिहार में बनने वाली 15 मीटर या इससे अधिक ऊंची सभी बहुमंजिली इमारतों (Bihar Multistory Buildings) या 500 वर्ग मीटर भूतल वाले भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire Safety Certificate) या अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) (No Objection Certificate) अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं नौ मीटर से ऊंचे सभी शैक्षणिक व अन्य संस्थानों के भवनों को भी प्रमाण पत्र या एनओसी लेना जरूरी होगा। इसकी जांच के लिए जल्द फायर ऑडिट (Fire Audit) भी किया जाएगा।  मानकों का उल्लंघन करने पर छह माह की सजा या 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है।

Building Construction Rules Changed In Bihar

बार-बार उल्लंघन किए जाने पर हर दिन तीन हजार रुपये की दर से जुर्माने का भी प्रावधान है। फायर सर्विस एवं होमगार्ड की डीजी शोभा ओहतकर ने बताया कि वर्ष 2021 की नई नियमावली के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहले कुछ इमारतों के लिए ही यह जरूरी था मगर सुरक्षा को देखते हुए इसका दायरा बढ़ाया गया है।

Building Construction Rules Changed In Bihar

इन सभी को लेना होगा प्रमाण पत्र या एनओसी

Building Construction Rules Changed In Bihar

15 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले भवन 500 वर्ग मीटर भूतल क्षेत्र वाले भवन 09 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले शैक्षणिक भवन 300 वर्ग मीटर वाले भवन जिसमें सभा कक्ष हो सभी सभा भवन, दो से अधिक बेसमेंट वाले भवन अग्निशमन सेवा मुख्यालय से प्रमाण पत्र के लिए भवन के नक्शे के साथ राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। इसके साथ फर्श क्षेत्र यानी फ्लोर एरिया के हिसाब से प्रति वर्ग मीटर शुल्क भी बैंक ड्राफ्ट के रूप में देना होगा।

आगे पढ़ें: बिहार में एक ऐसा गांव जहां शादी में लड़की वालों से मांगी जाती है नाव, आइए जानते हैं इस अनोखी शादी के बारे में

इसके साथ ही बिहार अग्निशमन सेवा के प्रावधानों के अनुसार अग्नि प्रणाली के प्रावधान से जुड़ा प्राक्कलन भी देना होगा। प्राक्कलन का 15 फीसद बैंक गारंटी इस आशय के साथ देना होगा कि आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपाय कारगर स्थिति में रखे जाएंगे। ऐसा न होने पर बैंक गारंटी के विरुद्ध भवन में अग्नि सुरक्षा उपायों पर अग्निशमन विभाग व्यय करेगा।

दो रुपये से 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लिया जाएगा शुल्क

Building Construction Rules Changed In Bihar

औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए दो रुपये से 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क लिया जाएगा। इसमें आवासीय भवनों से दो रुपये, सभा भवन या सांस्थिक भवनों से चार रुपये, शैक्षणिक भवनों से छह रुपये, वाणिज्यिक भवनों से आठ रुपये व भंडारण, औद्योगिक या खतरनाक भवनों से 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क निर्धारण किया जाएगा। ऑडिट, अग्नि परामर्श व एनओसी नवीकरण में से प्रत्येक के लिए आवासीय भवनों से एक रुपये, सभा भवन से दो रुपये, शैक्षणिक से तीन रुपये, वाणिज्यिक से चार रुपये व भंडारण व औद्योगिक भवनों से पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क लिया जाएगा।

 

By Biharkhabre Team

मेरा नाम शाईना है। मैं बिहार के भागलपुर कि रहने बाली हूं। मैंने भागलपुर से MBA की पढ़ाई कंप्लीट की हूं। मैं Reliance में कुछ समय काम करने के बाद मैंने अपना खुद का एक ब्लॉग बनाया। जिसका नाम बिहार खबरें हैं, और इस पर मैंने देश-दुनिया से जुड़े अलग-अलग विषय में लिखना शुरू किया। मैं प्रतिदिन देश दुनिया से जुड़े अलग-अलग जानकारी अपने Blog पर Publish करती हूं। मुझे देश दुनिया के बारे में नई नई जानकारी लिखना पसंद है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *