जीएसटी काउंसिल (GST Council ) ने तंबाकू, गुटखा और पान मसाला को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी ये प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए जारी की गई है। जिसमें बताया कि 1 अप्रैल के बाद से इन कंपनियों को भारी भरकम जुर्माने (Penalty on Tobacco Product Makers) का भुगतान करना होगा।
इस नियम का पालन करना है जरूरी
जीएसटी काउंसिल ने नई एडवाइजरी जारी की है जिसके अनुसार पान-मसाला, गुटखा और तंबाकू बनाने वाली कंपनियों को अपनी पैकिंग मशीन का भी जीएसटी अधिकारियों के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो 1 अप्रैल के बाद उन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बिल में संशोधन के बाद लिया फैसला
फाइनेंस बिल, 2024 द्वारा सेंट्रल जीएसटी एक्ट में संशोधन किया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि पान-मसाला, गुटखा और तंबाकू बनाने वाली द्वारा इस्तेमाल करने वाली सभी मशीनों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो उन्हें दंड भुगतान करना होगा।
क्यों हुआ संशोधन
बिल में संशोधन करने का मुख्य उद्देश्य तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ते रेवेन्यू लीकेज पर रोक लगाना है। पिछले साल टैक्स अधिकारियों ने एक स्पेशल प्रक्रिया की शुरुआत करके मशीनों के रजिस्ट्रेशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग को प्रेरित किया था। लेकिन उस समय जुर्माने के बारे में नहीं कहा गया था।
इस नए नियम के बारे में रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा का भी बयान सामने आया। जिसमें उन्होंने बताया कि पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के उत्पादों से जुड़ी कंपनियों की उत्पादन क्षमता पर नजर रखने के लिए जीएसटी परिषद ने पिछली बैठक जुर्माने से संबंधित ये फैसला लिया गया। इस कारोबार से जुड़ी कंपनियों द्वारा टैक्स चोरी को लेकर पिछले साल फरवरी महीने में वित्त मंत्रियों के एक पैनल ने रिपोर्ट पेश की थी। जिसके बाद से इन कंपनियों के रेवेन्यू पर नजर रखने के लिए नए नियम बनाने की बात कही जा रही थी।
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