बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन | Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Apply | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2022 Form
हमारे देश में कई ऐसी परंपराएं और रीति-रिवाज हैं जिनमें बदलाव की जरूरत है। इनमें से एक है समाज में अंतरजातीय विवाह। हम लोग भले ही 21वीं सदी में जी रहे हैं लेकिन आज भी हमारे देश में अधिकांश लोगों अपनी ही जाति और धर्म में शादी करना पसंद करते हैं। हालांकि अब इस सोच में कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहा है और कई सरकारें भी लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। बात करें बिहार की तो यहां पर भी सरकार ने इसको लेकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार (Antarjatiya vivah protsahan yojana) और मुख्यमंत्री निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना बनाई है।
हम आपको बिहार सरकार द्वारा संचालित बिहार मुख्यमंत्री निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना (Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2022) के बारे में बताने जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। चलिए बताते हैं आपको क्या ये योजनाएं।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022 | Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2022
इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज (Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages) भी कहा जाता है। इस योजना के तहत उन लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है जो अंतरजातीय विवाह करते हैं। ये सहायता 2.5 लाख रुपए की होती है। बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित जोड़ी को एक प्री स्टांपेड रिसिप्ट, ₹10 के नॉन जुडिशल स्टांप पेपर पर जमा करनी होगी। जिसके बाद उनको 1.5 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में आरटीजीएस या एनईएफटी से भेज दिए जाएंगे और बाकी के 1 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट 3 सालों के किया जाता है। 3 साल के बाद फिक्स डिपाजिट की राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज विवाहित जोड़े को दे दिया जाएगा।
इस योजना के तहत वैवाहिक जोड़े में से अगर कोई एक दिव्यांग है तो उसे 100000 रुपये मिलते हैं। वहीं अगर दोनों ही दिव्यांग हैं तो उन्हें 200000 रुपये मिलेंगे। ऐसे में अगर उनका विवाह अंतरजातीय विवाह (Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2022) है तो उन्हें 300000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ तभी मिलता है जब पुनर्विवाह एवं पुनर्विच्छेद ना हुआ हो। इस योजना में तीनों श्रेणी के लोगों को काफी मदद मिल सकती है।
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बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य | Antarjatiya Vivah Yojana Bihar 2022 Objectives
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की शुरुआत विवाह के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए शुरू किया है। सरकार जातीय बंधन को खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित (Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Bihar) करना चाहती है। इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में लाभार्थी को कुल 2.50 लाख रुपये अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि (Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2022) प्रदान की जाती है। यदि लाभार्थी ने इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई गलत जानकारी दी होगी तो बिहार सरकार लाभार्थी से प्रोत्साहन राशि वापिस ले लेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को प्री स्टांपेड रिसिप्ट जमा करवाना अनिवार्य है।
इस योजना में सबसे पहले आवेदक को 1.50 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस राशि को आरटीजीएस या एनईएफटी के द्वारा खाते में जमा की जाती है। बाकी के एक लाख रुपये की एफडी तीन साल के लिए कर दी जाती है जिसे तीन साल के बाद आवेदक को ब्याज के साथ वह प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकता है।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ तथा विशेषताएं | Bihar Antarjatiya Vivah Yojana 2022 Benefits
- इस योजना को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो है – डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज।
- इस योजना का लाभ वहीं उठा सकते है जिन्होनें अंतरजातीय विवाह किया हो।
- इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को कुल 2.50 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
- यदि लाभार्थी ने इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई गलत जानकारी दी होगी तो बिहार सरकार लाभार्थी से प्रोत्साहन राशि वापिस लेगी।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को प्री स्टांपेड रिसिप्ट जमा करवाना अनिवार्य है।
- इस योजना में सबसे पहले आवेदक को 1.50 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस राशि को आरटीजीएस या एनईएफटी के द्वारा खातें में जमा की जाएगी।
- बाकी के एक लाख रूपये की एफडी तीन साल के लिए कर दी जाती है जिसे तीन साल के बाद आवेदक को ब्याज के साथ वह प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकता है।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता | Bihar Inter-caste Marriage Promotion Scheme Eligibility
- आवेदक बिहार का स्थाई निवासी हो।
- विवाहित जोड़े में से कोई भी एक (पति या पत्नी) अनुसुचित जाति से हो और दूसरा गैर अनुसुचित जाति का हो
- विवाह हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के अन्तर्गत विवाह रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- विवाह का पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- विवाहित जोड़े को शादी होने का एफिडेविट भी जमा कराना जरूरी है।
- केवल पहली बार शादी करने वाले कर सकते हैं आवेदन।
- शादी के बाद एक साल के अन्दर ही आवेदन कर सकते हैं।
- विवाह हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के अलावा किसी दूसरे एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो इसके लिए आवेदक को एक अलग से सर्टिफिकेट देना होगा।
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बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज | Bihar Antarjatiya Vivah Yojana 2022 Required Documents
- विवाहित जोड़े का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मैरिज सर्टिफिकेट
- शादी का कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- शादी की फोटो
- राशन कार्ड
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साईज फोटो
- बैंक खाता विवरण
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022 के लिए आवेदन कैसे करें? (Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2022 Apply)
अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना (Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2022 ) के लिए ऑफलाइन तरीके से अंतरजातीय विवाह योजना फॉर्म के द्वारा आवेदन कर सकते है, जिसकी जानकारी इस प्रकार है:
- अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए केवल ऑफलाइन ही आवेदन किया जा सकता है।
- अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार का फॉर्म डाउनलोड (Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2022 Form) करके उसक प्रिंट आउट निकाल लें।
- एप्लीकेशन फार्म में पूछी गयी जानकारियां जैसे नाम, पता, डेट ऑफ मैरिज, जन्मतिथि आदि की जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- इस योजना के सबंधित विभाग को आवेदन फॉर्म और जरूरी दस्तावेज जमा करें ।
- इस प्रकार आप आसानी से आप बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे