Divyang Pension yojana: केंद्रीय और राज्य सरकार ने जनता को आर्थिक सहायता देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इसी तरह कई राज्य सरकारें ऐसे भी है जो दिव्यांगों के लिए अपने स्तर पर पेंशन योजनाएं (Pension Scheme) चलाती हैं। लेकिन जानकारी की कमी से लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
आज हम दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो दिव्यांगों को हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता देती है। इसके लिए आवेदनकर्ता के पास आवश्यक दस्तावेजों के अलावा दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आपको इसी के आधार पर मासिक पेंशन मिलेगी। यह Pension Yojana पिछले तीन से चार वर्षों से चल रही है, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है।
दिव्यांग पेंशन स्कीम की नियम और शर्ते
आपको बता दें कि दोनों प्रकार के दिव्यांगों को हर महीने ₹1000 की दिव्यांग पेंशन राशि दी जाती है, जैसा कि विभाग से पता चला है। इसमें जन्मजात दिव्यांग और दुर्घटना में अपने अंग खो चुके दिव्यांग पात्र माने जाते हैं।
इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप को भारतीय नागरिक होना चाहिए और दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की सालाना आय 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि शहरी क्षेत्र में रहने वालों की आय 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।