पैन को आधार से जल्द कराएं लिंक वरना देना पड़ सकता है 10,000 का जुर्माना

देश में टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने PAN को AADHAR लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।

अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो अलर्ट हो जाएं।

टैक्स विभाग के मुताबिक अगर कोई निष्क्रिय या कैंसिल्ड पैन का इस्तेमाल करता है।

तो उस पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है।

अगर दोनों दस्तावेज लिंक नहीं है तो करदाताओं का टैक्स रिफंड भी फस सकता है।

अगर आपको पैन और आधार लिंक  करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं.

आज आपको बताएंगे कि आधार और पैन को लिंक कैसे करें

सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट http://Incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।

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