सरकार शादीशुदा लोगों को दे रही है 2.50 लाख रुपये, जानें कौन ले सकते हैं लाभ 

देश में सामाजिक और जातिगत भावनाओं को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही हैं।

इसी कड़ी में आज हम आपको भारत सरकार की एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं।

इस स्कीम का नाम अंतर्जातीय विवाह योजना है। इस योजना के जरिए सरकार देश में सामाजिक भेदभाव को दूर करके अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहती है।

कौन इस योजना का कौन लोग सरकार की इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से - 

अंतर्जातीय विवाह योजना का फायदा वही लोग उठा सकते हैं, जो एक जाति से दूसरी जाति में शादी करते हैं।

इसके अलावा आपको शादी करने के बाद हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत इस शादी को रजिस्टर्ड भी कराना है।

इस स्कीम में आवेदन करते समय अगर आप गलत जानकारी दर्ज करते हैं। ऐसे में आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है।

अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने के बाद पति-पत्नी के खाते में 1.5 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। वहीं बाकी के एक लाख रुपये की FD कर दी जाती है।