हमारे देश में कई ऐसी परंपराएं और रीति-रिवाज हैं जिनमें बदलाव की जरूरत है। इनमें से एक है समाज में अंतरजातीय विवाह।

हम लोग भले ही 21वीं सदी में जी रहे हैं लेकिन आज भी हमारे देश में अधिकांश लोगों अपनी ही जाति और धर्म में शादी करना पसंद करते हैं।

बात करें बिहार की तो यहां पर भी सरकार ने इसको लेकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार और मुख्यमंत्री निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना बनाई है।

इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 

ये सहायता 2.5 लाख रुपए की होती है।

इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज भी कहा जाता है।

बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित जोड़ी को एक प्री स्टांपेड रिसिप्ट, ₹10 के नॉन जुडिशल स्टांप पेपर पर जमा करनी होगी।

इस योजना में सबसे पहले आवेदक को 1.50 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

बाकी के एक लाख रुपये की एफडी तीन साल के लिए कर दी जाती है जिसे तीन साल के बाद आवेदक को ब्याज के साथ वह प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकता है।

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