राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में गरीब परिवार को मिलेगा 20,000 का अनुदान,ऐसे करें आवेदन
बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा के इस योजना की शुरुआत की गई|
इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।
योजना का क्रियान्वयन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
उम्मीदवार बिहार का मूल निवासी होना चाहिए
बिहार राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में आवेदनकर्ता के पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए।
आवेदक को अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
Rashtriy Parivarik Labh Yojana में आवेदक आसानी से घर बैठे ही आवेदन कर सकते है
इससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
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