बिहार सरकार ने राज्य में अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना शुरू की है।

अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में सरकार माइनॉरिटी कम्युनिटी में आने वाले लोगों को काम धंधे के लिए लोन उपलब्ध कराती है।

मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक लोन स्कीम के तहत 25 करोड़ के फंड को बढ़ा कर 100 करोड़ रुपये कर दिया है।

आपको बता दें कि इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पांच लाख तक का लोन मिलता है। 

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग  बिहार ने स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने से पहले कुछ शर्त रखी है।

स्वरोजगार ऋण योजना के तहत त्रैमासिक गणना की गई धनराशि का 5% ब्याज देना होगा।

लोन मिलने की तारीख से 3 महीने तक की अवधि तक स्वरोजगार ऋण पर ब्याज नहीं लगेगा।

अगर आप ऋण की राशि का भुगतान निर्धारित समय पर करते हैं तो आपको सरकार ब्याज दर में 0.5% की छूट देगी।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2022 के तहत आपको 20 समान त्रैमासिक किश्तों में अपने ऋण का भुगतान करना है।

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