RBI ने लगाया जुर्माना: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने 14 बैंकों पर कुल 14.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों पर विभिन्न नियामकीय उल्लंघनों का आरोप है। इनमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ), बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी), इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक के अलावा 10 अन्य बैंक शामिल हैं। आरबीआइ के अनुसार नियमों के उल्लंघन में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को कर्ज से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं। इन बैंकों में सबसे अधिक दो करोड़ रुपये का जुर्माना बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगाया गया है।
RBI ने लगाया जुर्माना, इन 14 बैंकों में पेनाल्टी लगाई गई
आरबीआइ ने एक बयान जारी कर कहा है कि इन 14 बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट बैंक, विदेशी बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैक के मुताबिक, कई नियमों की अनदेखी करने वाले इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट सुईस, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक, जेएंडके बैंक, बंधन बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल है, जिनपर पेनाल्टी लगाई गई है। ऐसा पहली बार है जब आरबीआई ने एक साथ इतने सारे बैंकों पर जुर्माना लगाया है।
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आरबीआई की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि बैंकों ने जिन नियमों का उल्लंघन किया है, उनमें एनबीएफसी को लोन देने और एनबीएफसी को बैंक फाइनेंस करने से जुड़े नियमों की अनदेखी करना शामिल है।
आरबीआई ने कहा है कि बैंकों में लार्ज कॉमन एक्सपोजर्स की सेंट्रल रिपॉजिटरी, सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इनफॉरमेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स की रिपोर्टिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक की ऑपरेटिंग गाइडलाइंस से जुड़े नियमों का बैंकों ने अनदेखी की है। इसके साथ ही बैंकों ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट-1949 के सेक्शन 19 (2) और सेक्शन 20(1) का उल्लंघन किया है।