रोहतास में 10 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या करने के मामले में पॉक्सो ने सुनाया फांसी की सजा साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शुक्रवार को केस की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (ADJ) सह पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नीरज बिहारी लाल की अदालत ने सजा सुनाई है।
पॉक्सो ने सुनाया फांसी की सजा
डालमिया नगर थाना क्षेत्र के गंगौली गांव में नवंबर 2020 में दीपावली की शाम बलराम सिंह 10 साल की मासूम को लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति दिखाने के बहाने ले गया था। न्यू सिधौली में मासूम के साथ रेप किया। इसके बाद जब उसे लगा कि वो फंस जाएगा तो उसने हत्या कर दी।
सबूतों को छिपाने के लिए उसने शव को अर्धनग्न हालात में ही बक्से में बंद करके रख दिया। लोगों को जब शक हुआ तो आरोपी के घर तलाशी ली गई थी। पुलिस की मौजूदगी में बक्से से बच्ची का शव बरामद किया गया था। बच्ची अर्धनग्न अवस्था में थी। लोगों ने बताया था कि बलराम की हरकत पहले भी अजीब किस्म की थी, इस कारण उसे मारा-पीटा भी गया था।
पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति
इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट में 11 गवाहों की गवाही हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वहीं, कोर्ट ने इस मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को कंपनसेशन स्कीम फॉर वीमेन विक्टिम्स सरवाइवर ऑफ सेक्शुअल असाल्ट क्राइम 2019 के तहत 8 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी जारी किया है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि 14 नवंबर 2020 की दोपहर 3 बजे जब बच्ची अपने घर के दरवाजे पर खेल रही थी, तभी बच्ची को लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति दिखाने का लालच देकर अपने घर में ले गया था और फिर उसके साथ कुकृत्य किया था।