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बिहार में कोरोना को लेकर जारी पाबंदियां 6 फरवरी तक बढ़ीं, शादी में केवल 50 लोगों को इजाजत

Night Curfew in Bihar: बिहार में छह फरवरी तक नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, ” कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।”

Night Curfew in Bihar

बैठक में मुख्यमंत्री ने ली जानकारी 

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में सभी जिलों के डीएम समेत आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सभी से कोरोना की मौजूदा स्थिति के संबंध में जानकारी ली गई। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री को राज्य में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति के संबंध में जानकारी दी। सभी की बातों को सुनने के बाद ये निर्णय लिया गया कि राज्य में सारे प्रतिबंध पहले की भांति लागू रहेंगे। नया कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा. हालांकि, पुलिस को सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है।

Night Curfew in Bihar अभी जारी पाबंदियां

Night Curfew in Bihar

  • रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू  रहेगा
  • आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रात आठ बजे तक खुल सकेंगी।
  •  क्लास 9, 10, 11 व 12 एवं सभी कालेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। साथ ही आननलाइन क्लास को प्राथमिकता दी जाएगी।
  •  क्लास आठ तक की सभी क्लास आनलाइन ही चलेंगी।
  •  कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ चलेंगी।
  •  सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
  •  सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।
  •  सिनेमा हाल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे।
  •  रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।
  • शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।
  •  सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
  • शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेंगे।
  •  जनवरी तक लागू रहेगा आदेश

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कई जिलों के डीएम ने दिया था सुझाव

कई जिलों के डीएम ने आपदा प्रबंधन समूह को यह सुझाव दिया था कि संक्रमण रोकने के लिए पहले से जारी प्रतिबंधों को आगे के लिए भी विस्तार दिया जाये, लेकिन कोई कड़ा या नया प्रतिबंध नहीं लागू किया जाये.

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